शहडोल। कोर्ट ने जयसिंहनगर थाना अंतर्गत एक युवती पर कोर्ट में झूठी गवाही देने पर मामला दर्ज करने का आदेश दिया है। 19 अप्रैल 2019 को युवती ने थाना जयसिंहनगर में यह रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि अभियुक्त संदीप पिता रामफल अहिरवार निवासी सरवारी ने उसे शादी करने का झांसा देकर शहडोल ले गया और वहां किराए का कमरा लेकर उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया। इससे उसके पेट में गर्भ ठहर गया। उसके बाद आरोपी उसे अपने गांव सरवारी ले गया। वहां उसने गर्भपात की गोली खिला दी,जिससे उसका गर्भपात हो गया। उसके बाद आरोपी के परिजन और रिश्तेदार रामखिलावन, मोतीलाल, प्रदीप ने उसके साथ मारपीट कर घर से निकाल दिया। युवती द्वारा रिपोर्ट लिखवाने पर पुलिस ने जांच कर आरोपियों के खिलाफ चालान कोर्ट में पेश किया। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी तहसील जयसिंहनगर में विचारण के दौरान साक्ष्य देते समय युवती अपने द्वारा लगाए गए आरोपों से मुकर गई और उसने बताया कि आरोपी ने उसके साथ कोई दुष्कर्म नहीं किया है। उसने इस संबंध में पुलिस को कोई रिपोर्ट नहीं की थी। साक्ष्य की विवेचना उपरांत कोर्ट ने युवती को झूठी गवाही करना पाया। कोर्ट ने सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी सीपी मिश्रा के द्वारा प्रस्तुत तर्को से सहमत होकर युवती के खिलाफ थाना जयसिंहनगर में प्रकरण दर्ज करने के लिए पुलिस को निर्देश दिया है।
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